बिहार विधानसभा चुनाव 2025 : पूर्वी चंपारण में लागू हुई आदर्श आचार संहिता
भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया प्रेस नोट
डीएम सौरभ जोरवाल ने की सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
गरीब दर्शन / मोतिहारी – बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। भारत निर्वाचन आयोग ने आज अपराह्न चार बजे प्रेस नोट जारी कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। प्रेस नोट जारी होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण जिले में भी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ जोरवाल ने आचार संहिता लागू कर दी है। जिलाधिकारी ने जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ अपने कार्यालय कक्ष में बैठक कर चुनाव प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का पालन सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य है। डीएम ने स्पष्ट किया कि सभी सरकारी कार्यालयों से 24 घंटे के भीतर प्रचार सामग्री (बैनर, फ्लेक्स आदि) हटाई जाए। वहीं सार्वजनिक स्थलों से 48 घंटे के अंदर सभी होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लाउडस्पीकर के उपयोग की समय सीमा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित की गई है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्वी चंपारण में कुल 34,34,575 मतदाता हैं। इनमें 18,30,935 पुरुष, 16,03,576 महिला और 64 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 32,329 दिव्यांग मतदाताओं की भी पहचान की गई है। जिले में कुल 4,095 मतदान केंद्र 1901 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए 11 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को स्वीकार किया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत या सुझाव दे सकता है। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव के दौरान धनबल और बाहुबल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 24 अर्धसैनिक बल की कंपनियाँ तैनात की गई हैं जो लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं।
जिले में 70 स्थायी चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहाँ पुलिस बल व दंडाधिकारी की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है।
अब तक 50 लाख नकद राशि, दो लाख नेपाली करेंसी, छह करोड़ की शराब और 20 करोड़ से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि 46000 लोगों के बाउंड डाउन प्रस्ताव, 6400 गुंडा पंजी के सत्यापन और 100 से अधिक लोगों को जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा 39 एसएसटी-एफएसटी टीम और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 64 चेक पोस्ट सक्रिय हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से कहा कि “पूर्वी चंपारण में विधानसभा चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा मतदाताओं को डराने, प्रलोभन देने या प्रभावित करने की कोशिश पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।” प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर आयुक्त, सहायक समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
जिले के राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष, सचिव एवं प्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद रहे।
*निर्वाचन कार्यक्रम की प्रमुख तिथियाँ*
*अधिसूचना जारी – 13 अक्टूबर 2025*
*नामांकन की अंतिम तिथि – 20 अक्टूबर 2025*
*नामांकन पत्रों की जांच – 21 अक्टूबर 2025*
*नामांकन वापसी की अंतिम तिथि – 23 अक्टूबर 2025*
*मतदान – 11 नवंबर 2025*
*मतगणना – 14 नवंबर 2025*।


