दिल्ली दंगा मामला: पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत छह दोषी करार
कोर्ट ने सुनाया फैसला
राजीव रंजन मिश्रा / गरीब दर्शन / नई दिल्ली
वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े बहुचर्चित मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने इस मामले में ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद, अनस और फिरोज को दोषी ठहराया।यह फैसला 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में आया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी माना। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य मामले में अभियोजन के आरोपों का समर्थन करते हैं। यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। अदालत के इस फैसले को दंगों से जुड़े मामलों की न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सजा की अवधी पर अदालत का विस्तृत आदेश अलग से जारी किया जाएगा।


