आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड : ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड : ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद

 

कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

गरीब दर्शन / नई दिल्ली –

वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या, अपहरण, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने सहित विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने ताहिर हुसैन पर पांच लाख रुपये तथा अन्य चार दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने सभी सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया।
अपने फैसले में अदालत ने कहा कि अंकित शर्मा की हत्या अत्यंत नृशंस और अमानवीय थी। शव पर 51 गहरे घाव पाए गए थे और हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया था। हालांकि, अदालत ने माना कि यह मामला मृत्युदंड देने योग्य ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ श्रेणी में नहीं आता। दिल्ली पुलिस ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि दोषियों के सुधार की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। गौरतलब है कि 13 जुलाई को अदालत ने ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि छह अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था। अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई थी। इस मामले में उनके पिता की शिकायत पर दयालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद ताहिर हुसैन ने अदालत के बाहर कहा, “देर है, अंधेर नहीं। मुझे हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा।” उन्होंने फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही। करीब छह वर्ष तक चली सुनवाई के बाद आए इस फैसले को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे अहम मामलों में से एक माना जा रहा है।

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