दिल्ली-एनसीआर में 1 अक्टुबर से लागू ‘नो पीयूसी नो फ्यूल’ नियम

दिल्ली-एनसीआर में 1 अक्टुबर से लागू ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम

गरीब दर्शन / नई दिल्ली :

दिल्ली-एनसीआर में 1 अक्टूबर से ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम सख्ती से लागू हो गया है। वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी नहीं मिलेगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार, दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे से निगरानी की जा रही है। नियम पूरे एनसीआर में लागू है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आठ जिले (गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली) तथा हरियाणा और राजस्थान के संबंधित जिले शामिल हैं। बिना वैध पीयूसी के वाहन चलाने पर मौजूदा मोटर वाहन नियमों के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह नियम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर लागू होता है। इलेक्ट्रिक वाहन इससे मुक्त हैं। सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को पीयूसी जारी नहीं किया जाता। वाहन मालिकों से अनुरोध है कि समय पर पीयूसी बनवा लें और सरकारी पोर्टल पर स्टेटस चेक करें।

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