केजरीवाल की अपील का फैसला आने तक जुर्माने का मामला अभी भी विचाराधीन

केजरीवाल की अपील का फैसला आने तक जुर्माने का मामला अभी भी विचाराधीन

गरीब दर्शन / नई दिल्ली :
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले में लगाए गए 25 हजार रुपये के जुर्माने के खिलाफ उनकी अपील पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की खंडपीठ ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा, “सुनवाई हुई। फैसला सुरक्षित रखा गया।” यह मामला मार्च 2023 के एकल न्यायाधीश के फैसले से जुड़ा है। तब जस्टिस बीरेन वैष्णव ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर डिग्री संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने उस समय केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था और इसे गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने को कहा था। एकल न्यायाधीश ने कहा था कि डिग्री संबंधी जानकारी आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) और 8(1)(जे) के तहत छूट के दायरे में आती है तथा बड़े सार्वजनिक हित का कोई आधार नहीं है। केजरीवाल ने इस जुर्माने और टिप्पणियों के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की थी। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद मामले को आगे बढ़ाने का आरोप ही जुर्माने का एकमात्र आधार बताया गया है जो उचित नहीं है। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने खुद आरटीआई नहीं दायर की थी और मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप गलत है। अदालत ने अब इस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने का संकेत दिया है। यह विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है। सीआईसी ने 2016 में विश्वविद्यालय को जानकारी देने का आदेश दिया था, जिसे विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल की अपील का फैसला आने तक जुर्माने का मामला अभी भी विचाराधीन है।

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